Hindi News Portal
अपराध

रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दे दी गई है

अर्नब गोस्वामी पिछले आठ दिनों से जेल में रहने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने रायगढ़ पुलिस को अर्नब को रिहा करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि इस तरह से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी पर बंदिश लगाया जाना न्याय का मखौल होगा।
न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी की पीठ ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि क्या गोस्वामी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की कोई जरूरत थी क्योंकि यह व्यक्तिगत आजादी से संबंधित मामला है।

पीठ ने टिप्पणी की कि भारतीय लोकतंत्र में असाधारण सहनशक्ति है और सरकार को इन सबको नजरअंदाज करना चाहिए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘उनकी जो भी विचारधारा हो, विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं और अगर विचारधारा अलग तो चैनल न देखें। लेकिन अगर संवैधानिक न्यायालय आज इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो हम निर्विवाद रूप से बर्बादी की ओर बढ़ रहे होंगे।’’
पीठ ने कहा कि सवाल यह है कि क्या आप इन आरोपों के कारण व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत आजादी से वंचित कर देंगे।

गोस्वामी ने बंबई उच्च न्यायालय के नौ नवंबर के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें और दो अन्य को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया था और उन्हें राहत के लिये निचली अदालत जाने का निर्देश दिया गया था।
परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब को रिहा करने के आदेश दिए हैं

 

11 November, 2020

होटल के कमरे में संग्धित अवस्था में युवती का शव मिला हत्या के पहले अर्धनग्न कर पीटा
पीएम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है।
अंडरवर्ल्ड डॉन से नेता बने अरुण गवली को समय से पहले जेल से रिहाई मिलेगी,
HC ने जारी किया आदेश
पुलिस ने आरजीपीवी के पूर्व कुलपति, रजिस्ट्रार और फाइनेंस कंट्रोलर भगोड़े घोषित
करोड़ रुपए प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर करने का आरोप था ।
पूर्व IPS संजीव भट्ट दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
ड्रग-प्लांटिंग मामले में 1996 के अपराधों का दोषी
बिग बॉस विजेता मुनव्वर फारूकी हिरासत में हुक्का पार्लर में पकड़े गए
कोटपा के तहत मामला दर्ज किया गया है