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सस्ते होंगे कोविड-19 के इलाज में जरूरी दवा और उपकरण, जीएसटी काउंसिल की टैक्स में कटौती

नई दिल्ली। कोविड के खिलाफ लड़ाई तेज करने के लिये सरकार ने आज कई राहतों का ऐलान किया है। ये राहत कोविड से लड़ाई में जरूरी सामानों पर लगने वाली जीएसटी की कटौती के रूप में है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में ये फैसले लिये गये, जिनकी जानकारी वित्त मंत्री ने दी। जीएसटी दरों में कटौती 30 सितंबर तक के लिये है।
एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया
टीके पर पांच प्रतिशत की कर दर को कायम रखने पर सहमति
रेमडेसिविर पर कर की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत करने की सहमति
टोसिलिमैब, एम्फोटेरिसिन पर कोई कर नहीं लगेगा
मेडिकल ग्रेड आक्सीजन, बीआईपीएपी मशीनों, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर कर की दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत की
कोविड टेस्टिंग किट पर दरें 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गयीं
पिछली बैठक में नही हो सका था फैसला

जीएसटी परिषद की पिछली बैठक 28 मई को हुई थी जिसमें कोविड- 19 टीके और चिकित्सा सामग्री की दरों में बदलाव नही किया गया था। उस समय भाजपा और विपक्ष शासित राज्यों में इस बात को लेकर मतभेद उभरे थे कि क्या कर कटौती का लाभ आम लोगों तक पहुंच पाएगा। कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सामान पर दरों का सुझाव देने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया था। मंत्री समूह में शामिल कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली सामग्री पर कर कटौती की वकालत की थी।
कोविड के मामलों में कमी जारी

देश में कोविड की दूसरी लहर में अब गिरावट देखी जा रही है। सक्रिय मामले घट कर 11 लाख से नीचे आ गये हैं। वहीं कई दिनों से नये मामलों की संख्या 1 लाख के स्तर से नीचे बनी हुई है। हालांकि विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर से इनकार नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से सरकार भी कोरोना के मामलों में गिरावट के बावजूद कोरोना पर अंकुश के लिये लगातार नये कदम उठा रही है।

 


सौजन्य इंडिया टीवी

 

 

 

13 June, 2021

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