भोपाल : प्रदेश की सरकार ने कर्मचारीयो के लिए एक बड़ी घोषणा की की जो भी कर्मचारी एक जगह से दूसरी जगह या अपने परिवार के पास जाना चाहता उसका स्थांतरण किया जा सकेगा | सरकार ने कर्मचारियों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1 से 31 जुलाई तक के लिए ट्रांसफर पर लगी रोक को हटाई गई है । और उनमें एक प्रावधान किया गया है कि अगर कोई कोरोना से या अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होगा उसको स्थांतरण में प्राथमिकता दी जायगी और यदि सरकारी प्रक्रिया से उनका ट्रांफसर हो रहा होगा, तो इस आधार पर उनका तबादला रोक भी दिया जाएगा। |
बजट सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था कि 1 से 31 मई बीच ट्रांसफर हो सकेंगे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के होने के कारण प्रस्तावित नीति को रोक दिया गया था ।
मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल में पहली बार ट्रांसफर से बैन हटाया जा रहा है।
2 साल में दूसरा तबादला जिन अधिकारियों, शिक्षकों अथवा कर्मचारियों के ट्रांसफर मार्च 2020 से मार्च 2021 के बीचप्रभारी मंत्री की सिफारिश से हुए हैं, लेकिन अब जिले के प्रभारी मंत्री दोबारा उनके तबादले सीधे नहीं कर पाएंगे। ऐसा प्रकरण सामने आने पर ट्रांसफर की फाइल मंजूर करने के लिए सीएम कार्डिनेशन (मुख्यमंत्री समन्वय) तक जाएगी। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद ही उनका तबादला होगा
सूत्रों के अनुसार इस बार तहसील, जिला व राज्य स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही किए जाएंगे। वहीं, प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन और जिले के भीतर के तबादले प्रभारी मंत्री और कलेक्टर आपसी समन्वय से करेंगे।