भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक ने पेटीएम भुगतान बैंक को अपने आईटी सिस्ट म का व्यापक लेखा परीक्षा के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत कार्रवाई की गई है।
एक वक्तईव्यि में रिजर्व बैंक ने कहा कि आईटी ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा के बाद नए ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति देने पर विचार किया जायेगा। पर्यवेक्षण से जुड़ी कुछ चिंताओं के आधार पर यह रोक लगायी गयी है । यह कार्रवाई बैंक में देखी गई कुछ सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं पर आधारित है।