ग्वालियर ; अगर किसी को प्यार हो जाय तो वह रुकता नहीं है और अपने अंजाम तक पंहुच जाता है अगर वह सच्चा प्रेम है और यही हुआ एक साथ नौकरी करते हुए युवक-युवती ने एक दूसरे को पसंद किया और उनमे प्यार होगया और सात जन्म साथ निभाने का वादा कर लिया। ग्वालियर निवासी हिंदू युवक और मुस्लिम समुदाय की युवती ने । वह कर्नाटक के गाघरा की रहने वाली है। युवक वहां एक कंपनी में नौकरी करने गया था। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया और परिवार केा बताया तो वह भी सहमत हो गए। अब दोनों ने ग्वालियर में अपर कलेक्टर को मैरिज कोर्ट में विवाह के लिए आवेदन दिया है। कोर्ट ने दोनों से एक-दूसरे को बातचीत करके उनसे बाध्य न करने का शपथ पत्र लिया है। दरअसल, शादी की आड़ में धर्मातरण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वातंत्रत अधिनियम-२०२१ लागू होने के बाद यह शपथ पत्र लिया गया है। इस कानून में कहा गया है कि शादी के लिए कोई मतांतरण नहीं करेगा। दोनों का विवाह २० जून को होगा। कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद विवाह प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपर कलेक्टर कोर्ट ने विवाह कराया जाता है। इसमें आवेदन लेने के बाद एक माह की अवधि के लिए सार्वजनिक रूप से विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है, जिसमें कोई आपत्ति आने पर उसकी सुनवाई की जाती है।"