जबलपुर,22 जुलाई ; हाई कोर्ट ने उस याचिका पर राज्य सरकार सहित अन्य से जवाब मांगा, जिसमें शिक्षक भर्ती में चयनित ओबीसी उम्मीदवारों ने 13 फीसद पद होल्ड करने की चुनौती दी गई है। युगलपीठ ने जवाब पेश करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी उम्मीदवारों की याचिका में कहा गया कि आरक्षण अधिनियम, 1994 से 14 अगस्त, 2019 को किए गए संशोधन में ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस संशोधन के प्रदर्शन पर हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार का स्टे आदेश जारी नहीं किया है। जो स्थगन आदेश है, वो याचिका की विषय वस्तु नहीं है। मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रकरणों में नियुक्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ने 11 जून 2021 को हाई कोर्ट में आवेदन पेश करके ओबीसी के 13 फीसद आरक्षण को होल्ड करने का निवेदन किया है।