Hindi News Portal
देश

अब दिन-रात फहराया जा सकता है तिरंगा, पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज की भी अनुमति

नई दिल्ली ,23 जुलाई ; केंद्र सरकार ने देश की झंडा संहिता में बदलाव किया है, जिसके तहत अब तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराये जाने की अनुमति रहेगी। साथ ही अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। आजादी का अमृत महोत्वस के तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, जिसके मद्देनजर यह कदम सामने आया है।
सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को लिखे एक पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय झंडा संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत आता है।
पत्र के मुताबिक, भारतीय झंडा संहिता, 2002 में 20 जुलाई, 2022 के एक आदेश के जरिए संशोधन किया गया है और अब भारतीय झंडा संहिता, 2002 के भाग-दो के पैरा 2.2 के खंड (11) को अब इस तरह पढ़ा जाएगा, जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन-रात फहराया जा सकता है।
इससे पहले, तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। इसी तरह, झंडा संहिता के एक अन्य प्रावधान में बदलाव करते हुए कहा गया, राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता और हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना होगा। यह कपास-पॉलिएस्टर-ऊन रेशमी खादी से बना होगा। इससे पहले, मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं थी।

 

 

24 July, 2022

सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड घोटाले की एसआईटी से जांच कराने की मांग को लेकर याचिका दायर
दावा किया गया है कि कई कंपनियां जो इन एजेंसियों की जांच के दायरे में थीं,
आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में NIA का बड़ा एक्शन, श्रीनगर में 9 जगहों पर छापेमारी
पाक कनेक्शन का पता लगाने के लिए छापेमारी की
अरविंद केजरीवाल को झटका, जमानत के लिए लगी याचिका खारिज,
याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपए जुर्माना लगा
सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को फिर झटका, योग शिविर के लिए सर्विस टैक्स चुकाना होगा
ट्रस्ट ने शिविर में प्रवेश शुल्क दान के रूप में एकत्र किया।
चुनाव के दौरान यात्राओं की अनुमति पर तीन दिन के भीतर फैसला लें : सुप्रीम कोर्ट
चुनाव अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना जुलूस या सार्वजनिक बैठक का आयोजन नहीं कर सकेगा