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भोपाल

चिन्हित अनाधिकृत कालोनियों में नियम विरूद्ध भवन अनुज्ञा जारी करने वाले 06 वास्तुविद एवं संरचना इंजीनियरों को पंजीयन निरस्त हेतु नोटिस

भोपाल 15 दिसंबर ; निगम प्रशासन द्वारा नियम विरूद्ध भवन अनुज्ञा जारी करने वाले वास्तुविदों/संरचना इंजीनियरों के विरूद्ध सख्त रवैया अपनाया और नियम विरूद्ध कार्य करने वाले वास्तुविदों का पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के इसी क्रम में निगम आयुक्त के.वी.एस.चौधरी ने नगर निगम, भोपाल क्षेत्रांतर्गत चिन्हित अनाधिकृत कालोनियों में नियम विरूद्ध भवन अनुज्ञाएं जारी करने वाले 06 वास्तुविद/संरचना इंजीनियर्स का पंजीयन निरस्त करने हेतु नोटिस जारी कर 07 दिवस में संबंधितों को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है अन्यथा पंजीयन निरस्त किया जाएगा।
निगम आयुक्त के.वी.एस.चौधरी ने निगम क्षेत्रांतर्गत अनाधिकृत कालोनियों में नियम विरूद्ध भवन अनुज्ञा जारी करने वाले वास्तुविद/संरचना इंजीनियर सतीश कुमार सक्सेना, कृष्णामूर्ति विश्वनाथन, अजीत कुमार ललवानी, अभिषेक राजपूत, मनीष सक्सेना तथा रोहित शर्मा को मध्यप्रदेश भूमि नियम 2012 के नियम 28 क(4) के तहत वास्तुविद/संरचना इंजीनियर का पंजीकरण निरस्त करने हेतु नोटिस जारी किए गए है।
निगम आयुक्त चौधरी द्वारा जारी नोटिस में उक्त वास्तुविदों/संरचना इंजीनियरों द्वारा नियम विरूद्ध जारी भवन अनुज्ञाओं की जानकारी अंकित करते हुए 07 दिवस में अपना स्पष्टीकरण निगम आयुक्त कार्यालय में लिखित/स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है अन्यथा संबंधित के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए संबंधित वास्तुविद स्वयं उत्तरदायी होंगे।निगम आयुक्त चौधरी द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा 27 नवम्बर 2015 को मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के निमय 6 के उपनियम 3 के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश के अनुमोदन के अध्याधीन 300 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर भवन अनुज्ञा जारी करने हेतु प्राधिकृत किए जाने तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के 26 में संशोधन करते हुए 26 क(4) में प्राधिकृत वास्तुविद/संरचना इंजीनियर द्वारा कदाचार की स्थिति में प्राधिकारी (आयुक्त नगर निगम) को पंजीकरण निरस्त करने का प्राधिकार दिया गया है।
इसी प्राधिकार को उपयोग में लाते हुए निगम आयुक्त चौधरी ने पंजीयन निरस्तीकरण हेतु उक्त नोटिस जारी किए है।
वास्तुविदों द्वारा अनाधिकृत कालोनियों में नियम विरूद्ध भवन अनुज्ञा जारी करने को नियमों के अनुसार कदाचार माना गया है। उक्त कदाचार के कारण 06 वास्तुविदों को पंजीयन निरस्त करने हेतु नोटिस जारी किए गए है और 07 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

15 December, 2022

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