सेवानिवृत्त अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के महासचिव अरुण वर्मा ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपने परिपत्र दिनांक 29-12-2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 4-11-2022 के परिपालन में आदेश के बिंदु क्रमांक 44(v)(vi)(ix) का उल्लेख किया गया है किन्तु 44(iv) में दिए गए सबसे महत्वपूर्ण आदेश जिसमे यह निर्देशित किया गया है कि R C Gupta प्रकरण में कोई कट ऑफ डेट नही थी किसी कारण वश विकल्प नही दे पायें हैं वो भी विकल्प भरने के हकदार होंगे का उल्लेख कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपने परिपत्र दिनांक 29-12-2022 में नही किया गया है जो कि मान्यनीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश कि अवहेलना है किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नही है
अतः महासचिव अरुण वर्मा ने मान्य. केंद्रीय श्रम मन्त्री महोदय एवं आयुक्त महोदय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दिल्ली से अनुरोध किया है कि मान्यनीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 4-11-2022 के बिन्दु क्रमांक 44(iv) का परिपालन किया जाए ताकि पूरे देश के 67 लाख पेंशनरों को लाभ एवं न्याय मिल