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GST का असर: 3 जुलाई तक ये सिनेमा हॉल अस्थाई रूप से हुए बंद

तमिलनाडु फिल्म चैम्बर ऑफ कामर्स ने जीएसटी लागू होने के बाद लिए जाने वाले कर की राशि के स्पष्ट नहीं होने पर तीन जुलाई से पूरे तमिलनाडु में थियेटरों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने की घोषणा शुक्रवार को की...
चेन्नई: तमिलनाडु फिल्म चैम्बर ऑफ कामर्स ने जीएसटी लागू होने के बाद लिए जाने वाले कर की राशि के स्पष्ट नहीं होने पर तीन जुलाई से पूरे तमिलनाडु में थियेटरों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने की घोषणा शुक्रवार को की। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शनिवार से लागू हो जाएगा।तमिलनाडु फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अबिरामी रामनाथन ने संवाददाताओं से कहा, "राज्य सरकार को चाहिए कि शनिवार तक भ्रम की स्थिति साफ करे कि थियेटर मालिकों से कितनी कर राशि ली जाएगी। राज्य भर में सिनेमा घरों में सभी शो सोमवार से निलंबित रहेंगे।"मल्टीप्लेक्सों ने सप्ताहांत की फिल्मों के टिकट की बुकिंग शुरू नहीं किए हैं, क्योंकि वे अभी अनिश्चितता में हैं कि सरकार जीएसटी पर मनोरंजन कर वसूल करेगी।उन्होंने कहा, "यदि मनोरंजन कर जीएसटी में शीर्ष पर रखा जाता है तो हमें टिकट दर का 53 फीसदी भुगतान सरकार को कर के तौर पर करने को मजबूर होना पड़ेगा। यह हम लोगों के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह उद्योग से जुड़े हमारे 10 लाख से ज्यादा परिवारों की आजीविका को प्रभावित करेगा।"


सोजन्य ; खबरइडियाटीवी .काम

01 July, 2017

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