A Pakistan court convicts Jamat-ud-Dawa chief (JuD) Hafiz Saeed for 5 years in terror financing cases. (file pic)
इस्लामाबाद: लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत (ATC) ने पाकिस्तान के कुख्यात आतंकी हाफिज सईद को 10 साल 6 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 1.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आतंकी संगठन के मुखिया हाफिज को टेरर फंडिंग के दो मामलों में दोषी करार दिया गया है. एक मामले में सवा 5 साल की कैद की सजा दी गई है. सईद प्रतिबंधित जमात-उद-दावा का नेता है.
A Pakistan court convicts Jamat-ud-Dawa chief (JuD) Hafiz Saeed for 5 years in terror financing cases. (file pic)
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सईद पर आतंक वित्तपोषण, धनशोधन, अवैध रूप पसे जमीन हड़पने समेत 29 मामलों में मामला चल रहा है. बीते 6 फरवरी को उनके खिलाफ दो मामलों में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.
जमात-उद-दावा (JUD) लीडरशीप को आतंकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन से संबंधित दो दर्जन से अधिक मामलों का सामना करना पड़ रहा है, जो पांच शहरों में दर्ज हैं. सुरक्षा चिंताओं के कारण लाहौर आतंकवाद-रोधी अदालतों के समक्ष सभी मामले दर्ज किए गए हैं.
सौजन्य : ज़ी न्यूज
फ़ाइल फोटो