नयी दिल्ली। कोरोना वायरस के लाकॅडाउन के चलते देश भर मै सभी धर्मिक स्थल को बन्द कर दिया गया था पर्ंतु अब कोरोना वायरसके बचाव और रोकथाम के लिये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार को नये दिशानिर्देश जारी गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार निषिद्ध क्षेत्रों में मौजूद धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे, लेकिन निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर स्थित धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर भारी भीड होती है जिसको देखते हुऐ उन स्थलो पर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया
एसओपी में कहा गया है कि संक्रमण के संभावित प्रसार के मद्देनजर धार्मिक स्थलों में गायन समूहों को अनुमति न दी जाए, बल्कि इसकी जगह रिकॉर्डेड भजन बजाए जा सकते हैं। इस दौरान सामूहिक प्रार्थना से बचा जाना चाहिए और प्रसाद वितरण तथा पवित्र जल के छिड़काव जैसी चीजों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एसओपी में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को छूने से भी बचना चाहिए तथा वहां प्रवेश के लिए लगी लाइन में कम से कम छह फुट की भौतिक दूरी रखी जानी चाहिए।