सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसले में अपनी सहानुभूति साझा करते हुए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने और महिला को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसके पति का 1999 में पश्चिम बंगाल (West Bengal) में एक PSU के कारखाने में चोरी का विरोध करने पर अपहरण कर लिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को कहा कि कर्मचारी की विधवा 20 सालों से अपना हक पाने के लिए संघर्ष कर रही है जिसका विरोध कंपनी को नहीं करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि परेशान महिला और उसके परिवार को अपना हक मिलना चाहिए. उसके लिए कुछ सहानुभूति रखनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को कहा, 'इस मामले में आप परिवार को देखो, उसकी बदहाली को देखो, 1999 में इस महिला के पति का आपकी कंपनी की ड्यूटी करते समय चोरी का विरोध करने पर अपहरण कर लिया गया था और तब से उसे किसी ने नहीं देखा है. आपके पास पुरुलिया के पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट है कि वह मारा गया था. आपको और क्या चाहिए? हमें लगता है कि आपको इसका विरोध नहीं करना चाहिए.
कंपनी ने 2019 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को कहा कि यहां एक परिवार है जो 1999 से राहत की प्रतीक्षा कर रहा है लेकिन आप चाहते हैं कि हम आपके तकनीकी बिंदुओं की जांच में फंसे रहें? यह उचित नहीं हो सकता है. हम परिवार के लिए सहानुभूति महसूस करते हैं. यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की अपील को खारिज कर दिया और महिला के हक में फैसला सुनाया.
सौजन्य : ज़ी न्युज