Hindi News Portal
देश

24 घंटे में भारतीय सेना ने लिया बदला, राहुल भट्ट के हत्यारे आतंकियों को मार गिराया

बांदीपोरा ,13 मई जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में शुक्रवार को सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ के दौरान तीन आतंकियों को मार गिराया। मारे गए तीन आतंकियों में से दो कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या में शामिल थे। वहीं, तीसरा आतंकी गुलजार अहमद है, जिसकी पहचान 11 मई को की गई थी।
बताया जा रहा है कि कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद सुरक्षाबलों ने उनकी पत्नी मीनाक्षी से 48 घंटे के भीतर आतंकियों को मार गिराने का वादा किया था। हालांकि, सेना ने अपने इस वादे को 24 घंटे के अंदर ही पूरा कर दिया। बडगाम जिले की चडूरा तहसील में राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत राहुल भट्ट की आतंकियों ने गुरुवार को दफ्तर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी।
दरअसल, जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले के सालिंदर वन क्षेत्र में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। दो अन्य भाग निकले थे। कश्मीर में पुलिस महानिरीक्षक के मुताबिक बुधवार को फरार हुए दोनों आतंकियों की जानकारी शुक्रवार को बरार इलाके में लगी। जिसके बाद सुरक्षाबलों ने बरार इलाके की घेराबंदी की और आतंकियों को पकडऩे के लिए तलाशी अभियान चलाया। इस स्पेशल ऑपरेशन में तीन आतंकी ढेर हो गए हैं।
बांदीपोरा में मारे गए दो आतंकियों की पहचान फैसल उर्फ सिकंदर और अबू उकासा के रूप में हुई है। फैसल पिछले साल 10 दिसंबर और 11 फरवरी को शहर के गुलशन चौक और निशात पार्क में आतंकवादी हैदर के साथ तीन पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था। दोनों को संगठन आकाओं ने मध्य और दक्षिण कश्मीर में भेज दिया था जहां उन्होंने अपनी आतंकी गतिविधियों को जारी रखा।

 

 

फ़ाइल फोटो

13 May, 2022

सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड घोटाले की एसआईटी से जांच कराने की मांग को लेकर याचिका दायर
दावा किया गया है कि कई कंपनियां जो इन एजेंसियों की जांच के दायरे में थीं,
आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में NIA का बड़ा एक्शन, श्रीनगर में 9 जगहों पर छापेमारी
पाक कनेक्शन का पता लगाने के लिए छापेमारी की
अरविंद केजरीवाल को झटका, जमानत के लिए लगी याचिका खारिज,
याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपए जुर्माना लगा
सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को फिर झटका, योग शिविर के लिए सर्विस टैक्स चुकाना होगा
ट्रस्ट ने शिविर में प्रवेश शुल्क दान के रूप में एकत्र किया।
चुनाव के दौरान यात्राओं की अनुमति पर तीन दिन के भीतर फैसला लें : सुप्रीम कोर्ट
चुनाव अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना जुलूस या सार्वजनिक बैठक का आयोजन नहीं कर सकेगा