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आईटी विभाग का बडा फैसला पैन कार्ड होल्डर्स को लग सकता 10 हजार का जुर्माना,

नई दिल्ली ,21 दिसंबर ;इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विभाग फिर एक बार सक्रिय हो गया है। विभाग ने बताया है कि पैन कार्ड होल्डर्स के 1 अप्रैल से फिर लोगों के पैन कार्ड बंद कर देगा। यानि आपको अपना पैन कार्ड 31 मार्च तक आधार कार्ड के साथ लिंक कराना होगा। अगर आप पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते तो आपको 10 रुपए तक का जुर्माना लग सकता हैं।
आप 1000 का चालान जमा कर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। आपको बता दें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज 30 जून, 2022 के बाद से लेट फीस वसूल रहा है। आयकर विभाग ने बताया है कि जो लोग आयकर अधिनियम, 1961 के मुताबिक छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके पैन कार्ड 1 अप्रैल से निष्क्रिय हो जाएंगे।
अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है तो आप म्युचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप इस कार्ड का इस्तेमाल कहीं दस्तावेज के रूप में करेंगे, तो आप पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। आपको बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत आप से 10 हजार रुपए वसूल सकता है।

22 December, 2022

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