Hindi News Portal
देश

बीबीसी के प्रसारण पर नहीं लग सकता बैन, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली 10 फरवरी ; बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया:द मोदी क्वेश्चन पर लगे बैन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सेंसरशिप नहीं लगा सकते। भारत में बीबीसी के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने की मांग वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस तरह की मांग उठाना पूरी तरह से गलत और अतार्किक है।
बेंच के सामने पेश अर्जी में कहा गया था कि बीबीसी और बीबीसी इंडिया के देश में प्रसारण पर रोक लगाई जाए। याची का कहना था कि बीबीसी ने 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन “ जैसी डॉक्युमेंट्री तैयार की है, जो अशांति पैदा करने वाली है। ऐसे में बीबीसी के प्रसारण पर ही रोक लग जानी चाहिए। इस मामले में जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप इस पर बहस भी कैसे कर सकते हैं कि यह पूरी तरह से गलत है। साथ ही सवाल पूछते हुए कहा कि आप अदालत से बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कैसे कर सकते हैं?

 

10 February, 2023

चुनाव की बीच अमित शाह का बड़ा ऐलान अंतिम चरण से पहले CAA के तहत जारी होगी पहली नागरिकता
शरणार्थियों को भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन करना होगा
झारखंड को भ्रष्टाचार और जंगल राज की आग में झोंकने वालों को सजा देने के लिए जनता हमें आशीर्वाद दे - पीएम मोदी
भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा और अर्जुन मुंडा की जीत के लिए वोट मांगे।
रायबरेली मै राहुल गांधी ने सोनिया और प्रियंका गांधी के साथ अपना नामांकन दाखिल किया
राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे रॉबर्ट वाड्रा और बडी संख्या मै समर्थक भी मौजूद रहे
आम तौर पर गैर-जमानती वारंट जारी नहीं किये जा सकते : सुप्रीम कोर्ट
किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को तब तक प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए
चुनाव ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले चुनाव स्टाफ पर एफआईआर दर्ज होगी - जिला चुनाव अधिकारी
धारा 134 अधीन एफआईआर और विभागीय कार्रवाई को लेकर फटकार लगाई