Hindi News Portal
देश

सुप्रीम कोर्ट का आदेश- मीडिया वन चैनल को 4 हफ्ते में नया लाइसेंस मिले

नई दिल्ली 05 अप्रैल ,;सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मलयालम समाचार चैनल से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए गंभीर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया का स्वतंत्र रहना जरूरी है और सरकार की नीतियों की आलोचना करना राष्ट्र विरोधी नहीं करार दिया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मीडिया वन की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसने समाचार चैनल के लाइसेंस को रद्द करने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश को बरकरार रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को चार हफ्ते के अंदर चैनल को नवीनीकरण लाइसेंस जारी करने को कहा। शीर्ष अदालत ने अंतरिम आदेश तक नवीनीकरण की अनुमति जारी रखने की अनुमति दी। कोर्ट ने इस दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर बड़ी टिप्पणी की। कहा कि समाज के कामकाज के लिए एक स्वतंत्र प्रेस महत्वपूर्ण है।

05 April, 2023

झारखंड को भ्रष्टाचार और जंगल राज की आग में झोंकने वालों को सजा देने के लिए जनता हमें आशीर्वाद दे - पीएम मोदी
भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा और अर्जुन मुंडा की जीत के लिए वोट मांगे।
रायबरेली मै राहुल गांधी ने सोनिया और प्रियंका गांधी के साथ अपना नामांकन दाखिल किया
राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे रॉबर्ट वाड्रा और बडी संख्या मै समर्थक भी मौजूद रहे
आम तौर पर गैर-जमानती वारंट जारी नहीं किये जा सकते : सुप्रीम कोर्ट
किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को तब तक प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए
चुनाव ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले चुनाव स्टाफ पर एफआईआर दर्ज होगी - जिला चुनाव अधिकारी
धारा 134 अधीन एफआईआर और विभागीय कार्रवाई को लेकर फटकार लगाई
देश को लिखित में गारंटी दें कि… PM मोदी ने कांग्रेस को दे 3 चुनौतियां डाली ये
कांग्रेस के शहजादे आजकल माथे पर संविधान रखकर नाच रहे हैं।