भोपाल : पूर्व मंत्री व राऊ विधानसभा से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 13 साल पुराने मामले में शनिवार को एक साल की सजा और 20.000 का जुर्माना लगया । जीतू पटवारी को राजगढ़ में कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर तोड़फोड़ करने के मामले में विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट भोपाल ने सजा सुनाई। मामला वर्ष 2009 का है इसमें कुल 17 अभियुक्त को भी 1 साल की सजा और10 हजार का जुर्माना शामिल है। बाद मै पूर्व मंत्री विधायक जीतू पटवारी की भोपाल कोर्ट से हुई जमानत मिल गई है।
मामले की सुनवाई भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने शनिवार को पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को एक साल की सजा सुनाई उनकी विधायकी नहीं जाएगी
कोर्ट के फैसले के बाद पटवारी के वकील ने मीडिया को बताया कि, 'इस फैसले से जीतू पटवारी की विधायकी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम अपर कोर्ट में अपील करेंगे।'
मामला साल 2009 का है। उस समय जीतू पटवारी प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रदेश के राजगढ़ जिले में भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। इस दौरान पटवारी समेत 17 लोगों पर शासकीय काम में बाधा डालने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही बलवा व अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था। इन पर आईपीसी की धारा 148, 294, 353, 332, 332/149, 323, 323/149 , 506(2), 336, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के सेक्शन 3 के तहत आरोप लगाए गए थे। जिस समय कोर्ट में यह फैसला सुनाया गया ।