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भोपाल

आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में वृद्धि का अनुसमर्थन

भोपाल : 4 जुलाई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद आज मंत्रालय में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को 3 हजार रूपये वृद्धि के बाद अब 13 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा और सहायिका एवं मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को 750 रूपये वृद्धि के बाद प्रतिमाह बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में प्रतिवर्ष 1000 और आँगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 500 रूपये प्रतिवर्ष की वृद्धि की जाएगी। साथ ही 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति के समय आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक लाख 25 हजार रूपये और आँगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आँगनवाड़ी कार्यकताओं को एक लाख रूपये दिये जाएंगे।
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में 10 नवीन महाविद्यालय की स्थापना, 4 महाविद्यालय में नवीन संकाय तथा 7 महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विषय प्रारंभ किए जाने के लिये 589 नवीन पद सृजित करने की मंजूरी दी गई। इसके लिये आवर्ती व्यय भार 33 करोड़ 47 लाख 50 हजार रूपये प्रतिवर्ष एवं अनावर्ती व्यय 105 करोड़ 46 लाख 70 हजार रूपये की स्वीकृति दी गई।
मंत्रि-परिषद द्वारा माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री चौहान की घोषणा 22 अप्रैल 2023 के आधार पर पाल-गडरिया, धनगर वर्ग के समग्र कल्याण के लिए माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया। बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होंगे। बोर्ड के गठन से पाल-गडरिया, धनगर वर्ग के व्यक्तियों के लिए शासन की कल्याणकारी/ जन-हितकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। इस वर्ग की आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमों का निर्माण किया जा सकेगा। इससे इस वर्ग के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को गति प्राप्त हो सकेगी। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम अन्तर्गत "संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास" की स्थापना एवं गठन के लिये भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रि-परिषद द्वारा धार जिले की बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि 478 करोड़ 88 लाख रूपये, सिंचाई क्षमता 15031 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना से कुक्षी तहसील के 43 ग्राम को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
मंत्रि-परिषद ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना का क्रियान्वयन राजस्व विभाग द्वारा किये जाने एवं परियोजना के लिये प्रस्तावित केन्द्र प्रवर्तित योजना के अनुसार राज्य शासन द्वारा कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
मंत्रि-परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि नजूल अधिकारी जिला रीवा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार रिफ्यूजी कॉलोनी रीवा में निवासरत 30 आधिपत्य धारियों को निर्मित एवं खुली भूमि का क्षेत्रफल वर्ष 2004- 05 की गाइडलाइन के आधार पर प्रब्याजि का निर्धारण करते हुए तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम 2018 में निर्धारण की विहित दर से दो गुना वार्षिक भू-भाटक अधिरोपित करते हुए तथा इस प्रकार संगणित प्रब्याजि तथा भू- भाटक पर वर्ष 2004-05 से वर्तमान तक के ब्याज से मुक्त करते हुए 30 वर्षीय स्थायी पट्टे पर भूमि का आवंटन स्वीकृत किया जाये। स्थायी पट्टे का प्रारूप नगरीय क्षेत्रों के शासकीय भूमि के धारकों के धारणाधिकार के संबंध में प्रारूप "घ" अनुसार नजूल भूमि का स्थायी पट्टा जारी किया जाये।
कुड़मी जाति को कुर्मी और कुरमी के साथ सूची क्रमांक 39 में शामिल करने की स्वीकृति

04 July, 2023

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