Hindi News Portal
देश

सुप्रीमकोर्ट ने PM की शैक्षणिक डिग्री मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल याचिका खारिज की

नई दिल्ली 25 अगस्त : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी, जिसमें एक मेट्रोपोलिटन अदालत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग करने वाले आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन भट्टी की पीठ ने आदेश दिया, “हम वर्तमान विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि मामला अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और 29 अगस्त को सुनवाई के लिए तय है।”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे उम्मीद और भरोसा है कि गुजरात उच्च न्यायालय 29 अगस्त को लंबित याचिका पर फैसला करेगा, जबकि गुजरात विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी सभी दलीलें उठाने की अनुमति दी।
11 अगस्त को, उच्च न्यायालय ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में आप सांसद संजय सिंह को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी पुनरीक्षण याचिका का निपटारा होने तक अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
मानहानि का मामला केजरीवाल और सिंह द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में दिए गए अपमानजनक बयानों से जुड़ा है। अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने मामले में 11 अगस्त को दोनों राजनेताओं को तलब किया था।
5 अगस्त को, सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट अहमदाबाद ने उनकी पुनरीक्षण याचिका का निपटारा होने तक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

25 August, 2023

चुनाव की बीच अमित शाह का बड़ा ऐलान अंतिम चरण से पहले CAA के तहत जारी होगी पहली नागरिकता
शरणार्थियों को भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन करना होगा
झारखंड को भ्रष्टाचार और जंगल राज की आग में झोंकने वालों को सजा देने के लिए जनता हमें आशीर्वाद दे - पीएम मोदी
भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा और अर्जुन मुंडा की जीत के लिए वोट मांगे।
रायबरेली मै राहुल गांधी ने सोनिया और प्रियंका गांधी के साथ अपना नामांकन दाखिल किया
राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे रॉबर्ट वाड्रा और बडी संख्या मै समर्थक भी मौजूद रहे
आम तौर पर गैर-जमानती वारंट जारी नहीं किये जा सकते : सुप्रीम कोर्ट
किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को तब तक प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए
चुनाव ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले चुनाव स्टाफ पर एफआईआर दर्ज होगी - जिला चुनाव अधिकारी
धारा 134 अधीन एफआईआर और विभागीय कार्रवाई को लेकर फटकार लगाई