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कोर्ट ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस को मेडिक्लेम के 6 लाख रुपए अदा करने के आदेश दिया

जालंधर ,29 नवंबर। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जालंधर ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को एक उपभोक्ता को 6 लाख रुपए से अधिक वह राशि अदा करने के आदेश दिए हैं, जिसका उसने कैशलैश ट्रीटमेंट की हैल्थ पॉलिसी के एवज में डी.एम.सी. अस्पताल लुधियाना को भुगतान किया था। आयोग ने शिकायतकर्ता को 15 हजार का मुआवजा और 5000 रुपए मुकदमे का खर्च 45 दिनों के भीतर अदा करने के भी आदेश दिए हैं।
क्या है मामला
बस्ती शेख जालंधर के निवासी राकेश कुमार भल्ला ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी ली थी। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस नाम की यह पॉलिसी 21 दिसंबर 2020 से लेकर 20 दिसंबर 2021 तक वैलिड थी। इसी पॉलिसी के आधार पर उपभोक्ता ने डॉक्टरों की सलाह पर लुधियाना के डी.एम.सी. अस्पताल में 15 दिसंबर को सर्जरी के माध्यम से सीने पर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट (एवीआर) प्रतिस्थापित करवाया था। चूंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उपभोक्ता राकेश कुमार भल्ला को 26 दिसंबर 2021 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने डी.एम.सी. अस्पताल लुधियाना को 6 लाख 4 हजार रुपए का भुगतान किया था।
कंपनी ने लगाया पहले से बीमारी का आरोप
अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने इसका अपने एजेंट के माध्यम से मेडिक्लेम किया जिसे 13 अप्रैल 2022 को कंपनी ने अस्वीकार कर दिया। कंपनी का कहना था कि शिकायतकर्ता को बीमा पॉलिसी शुरू होने से पहले हृदय की बीमारी थी जबकि उपभोक्ता का कहना था कि उसे जीवन भर हृदय संबंधी कोई समस्या नहीं रही। यह मामला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जालंधर में आने के बाद दोनों पक्षों की सुनवाई हुई और आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को दोषी पाया।
उपभोक्ता ने की थी यह मांग
उपभोक्ता ने आयोग से पॉलिसी का प्रीमियम के 24142 रुपए, मेडिकल बिलों की अदायगी के 6,04,000 रुपए और मानसिक उत्पीडऩ के लिए मुआवजे के रूप में 5,00,000 लाख रुपए दिलवाने की मांग की थी। इसके अलावा मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 55,000 रुपए भी उपभोक्ता ने मांगे थे।

29 November, 2023

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