Hindi News Portal
देश

देश में सीएए कानून आज से लागू, मोदी सरकार ने अधिसूचना जारी की

नई दिल्ली ,11 मार्च : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लागू किया जा चुका है। इसके लिए सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए पोर्टल भी तैयार है। इस पोर्टल पर नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार तीन मुल्कों के गैर-मुस्लिम (अल्पसंख्यकों) को भारत की नागरिकता देने के लिए कानून को लागू करने की तैयारी कर चुकी थी।
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-हिंदुओं को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। सीएए के तहत इन देशों से आए हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान शामिल है। संसद के दोनों सदनों से सीएए 11 दिसंबर, 2019 में पारित किया गया था। इसके एक दिन बाद राष्ट्रपति की ओर से इसे मंजूरी दे दी गई थी।
ध्यान दें, यह कानून उन लोगों पर लागू होगा, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए वहां के अल्पसंख्यकों को इस कानून के जरिए यहां भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ऐसी स्थिति में आवेदनकर्ता को साबित करना होगा कि वो कितने दिनों से भारत में रह रहे हैं। उन्हें नागरिकता कानून 1955 की तीसरी सूची की अनिवार्यताओं को भी पूरा करना होगा।
सीएए को काफी पहले ही लागू कर दिया जाता, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें देरी हो गई। वहीं, इससे पहले केंद्रीय अमित शाह ने भी संकेत दे दिए थे कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू कर दिया जाएगा।

11 March, 2024

चुनाव की बीच अमित शाह का बड़ा ऐलान अंतिम चरण से पहले CAA के तहत जारी होगी पहली नागरिकता
शरणार्थियों को भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन करना होगा
झारखंड को भ्रष्टाचार और जंगल राज की आग में झोंकने वालों को सजा देने के लिए जनता हमें आशीर्वाद दे - पीएम मोदी
भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा और अर्जुन मुंडा की जीत के लिए वोट मांगे।
रायबरेली मै राहुल गांधी ने सोनिया और प्रियंका गांधी के साथ अपना नामांकन दाखिल किया
राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे रॉबर्ट वाड्रा और बडी संख्या मै समर्थक भी मौजूद रहे
आम तौर पर गैर-जमानती वारंट जारी नहीं किये जा सकते : सुप्रीम कोर्ट
किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को तब तक प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए
चुनाव ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले चुनाव स्टाफ पर एफआईआर दर्ज होगी - जिला चुनाव अधिकारी
धारा 134 अधीन एफआईआर और विभागीय कार्रवाई को लेकर फटकार लगाई