नईदिल्ली ; जोधपुर की जेल रेप केस में सजा काट रहे आसाराम बापू की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। स्वास्थ्य के आधार पर आसाराम बापू ने कोर्ट में जमानत की अपील की थी। जोकि गलत पाए जाने पर कोर्ट ने उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मगर सर्वोच्च न्यायलय ने उनकी जमानत याचिका रद्द करते हुए कहा कि अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है
जो उनको जमानत दी जाये। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस तरह की गलत मेडिकल याचिका की अपील करने पर आसाराम बापू पर एक नई एफआईआर दर्ज की जाये और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाये। आसाराम बापू की ये सातवीं याचिका थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है।
पहले भी आसाराम ने जमानत के लिए कोर्ट में अपील की थी। आसाराम जोधपुर जेल मै अगस्त 2013 से 16 साल की नाबालिक लड़की के साथ रेप करने के आरोप में 74 वर्षीय आसाराम बापू सजा काट रहे है।