नयी दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में फिल्म निर्माता करीम मोरानी की जमानत याचिका आज खारिज कर दी. मोरानी ने जमानत याचिका खारिज करने के हैदराबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने फिल्म निर्माता को इस मामले के सिलसिले में तेलंगाना पुलिस के समक्ष समर्पण करने का निर्देश दिया है.
हैदराबाद उच्च न्यायालय ने पांच सितंबर को बलात्कार के मामले में करीम मोरानी की जमानत याचिका खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को सही ठहराया था. सत्र अदालत ने इस तथ्य का संज्ञान लिया था कि मोरानी ने इस तथ्य को छिपाया कि भ्रष्टाचार के हाईप्रोफाइल मामले में उन पर मुकदमा चल रहा है और वह कई महीने जेल में रह चुके हैं. मोरानी 2जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी हैं.
मोरानी के खिलाफ अभिनेत्री बनने की इच्छा रखने वाली एक युवती ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी जिसमे फिल्म निर्माता द्वारा उसका बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है.
भाषा