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जीएसटी परिषद का फैसला पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं होगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जीएसटी परिषद की बैठक में साफ़ कर दिया है पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में
नहीं लाया जाएगा , उन्होंने प्रस्ताव को वापस कर दिया है । इस मुद्दे पर वस्तु और सेवाकर परिषद के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि केरल उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन राज्यों ने इस प्रस्ताव को नामंज़ूर कर दिया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल लखनऊ में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद बताया कि दो जीवन रक्षक दवाओं – ज़ोलगेन्जमा और विल्टेपसो की कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए है। परिषद ने इन दोनों दवाओं पर जीएसटी न लगाने का फैसला किया है।

परिषद ने कैंसर से जुड़ी दवाओं और बायो डीजल पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। दिव्यांगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों के लिए रेट्रो फिटमेंट किट पर भी जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गयी है।

जीएसटी परिषद ने दो मंत्रिसमूहों के गठन का फैसला भी किया है। इनमें से एक समूह जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने का काम देखेगा जबकि दूसरा समूह ई-वे बिल, फास्टटैग, प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दे और अनुपालन संबंधी मुद्दे देखेगा

18 September, 2021

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