Hindi News Portal
देश

पॉक्सो का मकसद युवा वयस्कों के बीच सहमति के संबंधों को अपराध बनाना नहीं:अदालत

नयी दिल्ली,14 नवंबर; दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम का मकसद बच्चों को यौन शोषण से बचाना है, लेकिन इसका इरादा कम उम्र के वयस्कों के बीच सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाना कभी भी नहीं था।
हालांकि, अदालत ने सचेत किया कि हर मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर संबंध की प्रवृत्ति पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि कुछ मामलों में पीडि़त पर समझौता करने का दबाव हो सकता है।
उच्च न्यायालय ने 17 साल की किशोरी से शादी करने वाले एक लड़के को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की, जिसे पॉक्सो अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था।
अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में लड़की को लड़के के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि लड़की के बयान से स्पष्ट था कि दोनों के बीच रोमांटिक रिश्ते थे और उनके बीच सहमति से यौन संबंध बने थे।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने अपने फैसले में कहा, मेरी राय में पॉक्सो का मकसद 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीडऩ से बचाना था। इसका इरादा कम उम्र के वयस्कों के बीच सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाना कभी भी नहीं था।
उन्होंने कहा, हालांकि, हर मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इस पर गौर करना चाहिए। ऐसे मामले हो सकते हैं, जिसमें यौन अपराध का शिकार व्यक्ति दबाव या प्रताडऩा के कारण समझौता करने के लिए मजबूर हो सकता है।
अदालत ने कहा कि जमानत देते समय प्यार की बुनियाद पर बने सहमति के रिश्ते पर विचार किया जाना चाहिए और मौजूदा मामले में आरोपी को जेल में परेशान होने के लिए छोड़ देना न्याय का मजाक बनाने जैसा होगा।
उच्च न्यायालय ने कहा, हालांकि, पीडि़ता नाबालिग है और इसलिए उसकी सहमति के कोई कानूनी मायने नहीं हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जमानत देते समय प्यार की बुनियाद पर बने सहमति के रिश्ते के तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए। मौजूदा मामले में पीडि़ता के बयान को नजरअंदाज करना और आरोपी को जेल में परेशान होने के लिए छोड़ देना जानबूझकर न्याय न देने जैसा होगा।
अदालत ने आरोपी को 10,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की गारंटी पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय ने आरोपी से जांच में सहयोग देने, अपना पासपोर्ट सौंपने और किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त न होने को कहा।
००००

14 November, 2022

चुनाव की बीच अमित शाह का बड़ा ऐलान अंतिम चरण से पहले CAA के तहत जारी होगी पहली नागरिकता
शरणार्थियों को भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन करना होगा
झारखंड को भ्रष्टाचार और जंगल राज की आग में झोंकने वालों को सजा देने के लिए जनता हमें आशीर्वाद दे - पीएम मोदी
भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा और अर्जुन मुंडा की जीत के लिए वोट मांगे।
रायबरेली मै राहुल गांधी ने सोनिया और प्रियंका गांधी के साथ अपना नामांकन दाखिल किया
राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे रॉबर्ट वाड्रा और बडी संख्या मै समर्थक भी मौजूद रहे
आम तौर पर गैर-जमानती वारंट जारी नहीं किये जा सकते : सुप्रीम कोर्ट
किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को तब तक प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए
चुनाव ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले चुनाव स्टाफ पर एफआईआर दर्ज होगी - जिला चुनाव अधिकारी
धारा 134 अधीन एफआईआर और विभागीय कार्रवाई को लेकर फटकार लगाई