Hindi News Portal
मध्यप्रदेश

पर्यटन विकास निगम के कर्मियों को 60 नहीं 62 वर्ष में करें सेवानिवृत्त : हाई कोर्ट

जबलपुर,05फरवरी हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने मप्र पर्यटन विकास निगम के कर्मियों के हक में महत्वपूर्ण राहतकारी आदेश पारित किया। इसके जरिए व्यवस्था दी गई कि पर्यटन विकास निगम के कर्मियों को 60नहीं 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करें। जो कर्मी 60 वर्ष के हो गए हैं, उन्हें 62 वर्ष तक सेवा में रखा जाए। यही नहीं जिनकी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया गया है, उन्हें दो वर्ष के सभी लाभों का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। यह संपूर्ण प्रक्रिया 90 दिन के भीतर पूरी कर ली जाए। याचिकाकर्ता भोपाल निवासी मप्र पर्यटन विकास निगम कर्मी अशोक कुमार सोनी सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता अक्षय पवार ने रखा। उन्होंने दलील दी कि शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष होने के बावजूद मप्र पर्यटन विकास निगम में मनमाने तरीके से 60 वर्ष में ही सेवानिवृत्त करने का ढर्रा बदस्तूर जारी है। इससे कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। बावजूद इसके कि मप्र पर्यटन विकास निगम की नियमावली में साफ तौर पर लिखा है कि मप्र शासन के परिपत्र उसके संदर्भ में भी अन्य शासकीय विभागों की भांति स्वत: प्रभाव से लागू होंगे।

05 February, 2023

हम आरक्षण को 50% से आगे ले जाएंगे-राहुल गांधी
मोदी ने 22 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड रुपए का कर्ज माफ किया,
मध्य प्रदेश की नौ लोकसभा सीटों में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन
रविवार शाम छह बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा।
ग्वालियर की धरती जनसंघ के जमाने से प्यार देती रही है, यह वीरों की धरती है ; डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. यादव, अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, ग्वालियर में भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाह के समर्थन में रोड शो में शामिल हुए
लाड़ली बहना योजना लाने का श्रेय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है ; शिवराज सिंह चौहान
शिवराज सिंह चौहान ने गुना लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया
कांग्रेस की रानी और शहजादे भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं ये इस लायक नहीं कि उसके बारे में कुछ बोला जाए - उमा भारती
मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए हर मतदाता भाजपा को वोट दें - सिंधिया