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पश्चिम बंगाल : राज्य के विश्वविद्यालयों में चांसलर, अब मुख्यमंत्री होंगी राज्यपाल नही विधानसभा से पास हुआ बिल

कोलकाता , राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने वाला बिल पश्चिम बंगाल विधानसभा से पास हो गया है। सोमवार को विधानसभा ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2022 को अपनी मंजूरी दे दी। अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के विश्वविद्यालयों की चांसलर बन जाएंगी।
सोमवार को बंगाल विधानसभा में शिक्षामंत्री ब्रात्य बसु ने राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाकर मुख्यमंत्री को नियुक्त करने संबंधित बिल पेश किया। जिसके बाद बिल पर वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन बिल 2022 के पक्ष में 182 और विरोध में 40 मत पड़े। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल का विरोध किया लेकिन टीएमसी सरकार ने आसानी के साथ ये बिल विधानसभा से पास करा लिया। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के तहत 36 यूनिवर्सिटीज संचालित हैं। जबकि 12 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। अभी तक राज्यपाल ही सभी यूनिवर्सिटीज के कुलाधिपति हैं।
पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने बीती 6 जून को राज्यपाल जगदीप धनखड़ की जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने के प्रस्ताव को को मंजूरी दी थी। राज्य में विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच काफी समय से खींचतान चल रही थी। जिसके बाद ममता बनर्जी सरकार ये बिल लेकर आई, जिसे आज मंजूरी भी मिल गई है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने एक विधेयक पारित किया गया था जिसमें राज्य सरकार को यूनिर्वसिटीज में कुलपति नियुक्त करने की शक्ति दी गई है।

 

 

फ़ाइल फोटो 

13 June, 2022

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