नई दिल्ली 17 अप्रैल : दिल्ली में अब यूपी की तरह लाउडस्पीकर पर सख्ती लागू हो गई है। दिल्ली पुलिस ने आदेश जारी कर साफ कर दिया है कि किसी भी सार्वजनिक या धार्मिक कार्यक्रम में बिना लिखित अनुमति लाउडस्पीकर या साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। नियम तोड़ने पर 10,000 जुर्माना और उपकरण जब्त किए जाएंगे।
ध्वनि की सीमा अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से तय की गई है। औद्योगिक क्षेत्र में दिन में अधिकतम 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल की सीमा तय की गई है। रिहायशी क्षेत्रों में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से अधिक शोर की अनुमति नहीं है। साइलेंस जोन में यह सीमा क्रमशः 50 और 40 डेसिबल तय की गई है। दिल्ली पुलिस ने टेंट हाउस और लाउडस्पीकर सप्लायर्स को भी चेताया है कि बिना पुलिस परमिशन किसी को भी उपकरण न दें। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
डीजी सेट पर भी क्षमता के अनुसार जुर्माना तय किया गया है। 1000 KVA से अधिक पर 1 लाख, 62.5 से 1000 KVA तक पर 25,000 और 62.5 KVA तक के DG सेट पर 10,000 जुर्माना लगेगा। निर्माण कार्यों में तेज आवाज वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर 50,000 जुर्माना और उपकरण सील किए जाएंगे। शादी, धार्मिक आयोजनों और रैलियों में अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो रिहायशी इलाके में 10,000 और साइलेंस जोन में 20,000 तक जुर्माना लगेगा।