मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मंगलवार को भोपाल शहर के विभिन्न इलाकों में बिजली के अवैध और अनधिकृत उपयोग करने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया। इसमें विद्युत अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं में 273 प्रकरण बनाये गये।
अभियान में कंपनी ने भोपाल शहर के अत्यधिक विद्युत हानियों वाले क्षेत्रों टीला जमालपुरा, इंद्रानगर, न्यू गांधीनगर, शाहजहानाबाद, कबीटपुरा, फूटा मकबरा, संजय नगर, दुर्गा मंदिर, नबाब कॉलोनी, विस्मिल्लाह कॉलोनी, धोबी घाट, बजरिया एवं अन्य क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया। बिजली कंपनी की 44 टीमों ने सघन चेंकिंग अभियान में विद्युत अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं में सीधे बिजली चोरी, मीटर से छेड़छाड़ एवं भार परिवर्तन के प्रकरण बनाये गये।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आमजन एवं उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें और बिजली बिलों का समय पर भुगतान करें। कंपनी ने कहा है कि बिजली चोरी जैसे सामाजिक अपराध से बचें एवं बिजली का अवैध और अनधिकृत उपयोग न करें। बिजली चोरी के मामलों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 बनने वाले मुकदमों और अप्रिय कार्रवाई से बचें। इन धाराओं में कठोर कार्यवाही के प्रावधान हैं, यहाँ तक कि दोषी उपभोक्ताओं को जेल भी हो सकती है।