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ई पी एस 95 पेंशन योजना के तहत ई पी एफ ओ द्वारा दिनांक 1-12-2004से 23-3-2017 तक 11(3) का विकल्प माँगा ही नही गया तो वर्ष 2014 के पहले के पेंशनर्स कहाँ से भरते विकल्प ? - अरुण वर्मा

सेवानिवृत्त अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बताया की ई पी एस 95 पेंशन योजना के तहत ई पी एफ ओ द्वारा दिनांक दिनांक 1-12-2004 से 23-3-2017 तक 11(3)का विकल्प माँगा ही नही गया तो वर्ष 2014 के पहले के पेंशनर्स कहाँ से भरते विकल्प इसके लिए पेंशनर्स नही ई पी एफ ओ जवाबदार है जो की किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नही है महासचिव अरुण वर्मा ने यह भी बताया कि ई पी एफ ओ ने दिनांक 13-4-2018 को आयोजित अपनी 221 वीं बैठक (एजेंडा मद संख्या 5 पृष्ठ संख्या 464 पर पैरा 11) औरअपनी 224 वीं बैठक मद संख्या में सी बी टी के समक्ष स्थित रिपोर्ट पेश करते समय 18पैरा 11पेज नम्बर 148 )ने क्रमशः दिनांक 21-2-2019 को आयोजित उच्च वेतन पर योगदान करने के विकल्प का प्रयोग करने के अवसर को रोकने के सम्बन्ध में तथ्य को स्वीकार किया था(एजेंडा बाद में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की वित्तीय व्यवहारतापर विचार करते हुए विभिन्न बिमांकित रिपोर्टों के आधार पर तब कर्मचारी पेंशन योजना का सदस्य बनने पर उच्च वेतन पर अंशदान का विकल्प देने का अवसर वर्ष 2014 में परिपत्र संख्या पेन 4(38)/96 /डब्लू बी/59867 दिनांक 1-12 -2004 द्वारा बन्द कर दिया गया था पेंशन फण्ड में उच्च वेतन पर योगदान की स्वीकृति दिनांक 22-11-2006 के संचार के माध्यम से भी जारी की गईं थी इसके आलावा दिनांक 22-11-2006 और दिनांक 8-11-2013 के परिपत्रों के माध्यम से ई पी एफ ओ मुख्यालयने स्पष्ट किया था कि संयुक्त विकल्प पैरा 26 के तहत उपलब्ध है (6) ई पी एफ योजना के और ई पी एस योजना के पैरा 11(3) के तहत नही पेंशन/पेंशनसे वसूली पर अनधिकृत रोक (ए) सुप्रीम कोर्ट-ए आई आर 2013 एस सी 3383 सिविल अपील संख्या 6770 2013 (सी ए के साथ विशेष अनुमति यचिका (सिविल) संख्या 1427/2009 से उत्पन्न संख्या 6771/2013 (2009से एस एल पी (सी) संख्या 1428 से उत्पन्न)-14;8-2013को निर्णय (झारखण्ड से) जिसमे यह पैरा 16और 17में आयोजित किया गया था कि 16 तथ्य यह है कि वहाँ है कानूनी सिद्धांत के लिए एक इम्प्री मेटर कि पेंशन प्राप्त करने का अधिकार संपत्ति में अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है भारत सरकार के संविधान का अनुच्छेद 300 ए निम्नानुसार पढ़ता है "300ए व्यक्तियों को कानून के अधिकार के आलावा संपत्ति से वंचित नही किया जा सकता है कानून के अधिकार के आलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नही किया जाएगा एक व्यक्ति को इस पेंशन से वंचित नही किया जा सकता है कानून के अधिकार के बिना जो संविधान के अनुच्छेद 300ए में निहित संवैधानिक जनादेश है इस तरह के एक परिपत्र के आधार पर जो कानून बल नही है अपीलकर्ता पेंशन का एक हिस्सा रोक नही सकता है ।

अतः महासचिव अरुण वर्मा ने मुख्य आयुक्त महोदय से अनुरोध किया है कि जिन पेंशनर्स का 26(6) के तहत पूर्ण वास्तविक वेतन में से अंशदान काट कर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा किया गया है उन्हें हायर पेंशन का भुगतान किया जाए ।।

17 February, 2023

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