भोपाल,13 जुलाई ; रोड एक्सीडेंट में निजी कंपनी की डायरेक्टर प्रगति मिश्रा की मौत पर उनके परिजनों को दो करोड़ ८३ लाख रुपए की मुआवजा राशि अदा किए जाने का फैसला जिला अदालत ने बुधवार को सुनाया है। जिला न्यायाधीश यतेश शिशौदिया की अदालत ने मृतका के परिजनों की ओर से अधिवक्ता एलबी यादव एवं रचना सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका पर सुनवाई के बाद दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी और एक्सीडेंट करने वाले ट्रक के मालिक एवं ड्रायवर को मृतका के परिजनों को दो करोड़ 83 लाख दस हजार रुपए की मुआवजा राशि छह पतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा किए जाने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार दो जनवरी 2020 को निजी कंपनी की डायरेक्टर प्रगति मिश्रा शहडोल से कार में बैठकर भोपाल आ रही थीं। दोपहर एक बजे जेके काम्पलेक्स के सामने जैन ढाबा के पास पाली उमरिया में ट्रक के ड्रायवर लापरवाही से ट्रक चलाते हुए रॉन्ग साइड से कार में टक्कर मार दी थी। ट्रक की टक्कर लगने से प्रगति मिश्रा की घटना स्थल पर ही ददर्दनाक मौत हो गई थी।"