भोपाल 21 जुलाई ; प्रदेश में 01 जुलाई 2022 से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक तथा थर्माकाल से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन, भण्डारण, क्रय-विक्रय को प्रतिबंधित किया है और उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही संबंधी राज्य शासन के निर्देशों के परिपालन में निगम आयुक्त के.वी.एस.चौधरी के आदेश पर निगम अमले द्वारा शहर के सभी क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि का निरीक्षण तथा प्रतिबंधित पॉलीथीन व सिंगल यूज आईटम्स का उत्पादन, भण्डारण, क्रय-विक्रय आदि करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही निरंतर की जा रही है। कार्यवाही के इस क्रम में गुरूवार को निगम अमले ने समस्त जोनों के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 101 प्रकरणों में 17 हजार 600 रुपये का जुर्माना वसूल किया साथ ही 50 किलो 700 ग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक/पैकिंग आईटम भी जप्त करने की कार्यवाही की।निगम आयुक्त के.वी.एस.चौधरी के निर्देश पर निगम अमले ने जोन क्र. 05 में 04 प्रकरणों में 400 रुपये का जुर्माना वसूल किया जबकि जोन क्र. 09 में 25 प्रकरणों में 4 हजार 100 रुपये, जोन क्र. 10 में 04 प्रकरणों में 400 रुपये, जोन क्र. 13 में 16 प्रकरणों में 5 हजार 100 रुपये, जोन क्र. 15 में 08 प्रकरणों में 1 हजार 300 रुपये, जोन क्र. 16 में 24 प्रकरणों में 2 हजार 400 रुपये, जोन क्र. 17 में 07 प्रकरणों में 2 हजार 200 रुपये तथा जोन क्र. 18 में 13 प्रकरणों में 1 हजार 700 रुपये का जुर्माना वसूल किया।