Hindi News Portal
देश

गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डाक्यूमेंट्री से बवाल, विदेश मंत्रालय ने दुष्प्रचार का हिस्सा बताया |

नई दिल्ली 19 जनवरी,; साल 2002 में हुए गुजरात दंगों को लेकर बनी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन (बीबीसी) की डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने दुष्प्रचार का एक हिस्सा करार दिया है। मंत्रालय के मुताबिक, हमें लगता है कि यह एक विशेष आख्यान को आगे बढ़ाने के लिए दुष्प्रचार का एक हिस्सा है। इसमें पूर्वाग्रह, वस्तुनिष्ठता की कमी और औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से झलकती है। यह हमें इस कवायद के उद्देश्य और इसके पीछे के एजेंडा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
दरअसल, बीबीसी ने दो पार्ट की सीरीज दिखाई थी, जिसका नाम था- इंडिया: दि मोदी क्वेस्चन। इस सीरीज को लेकर काफी विवाद गर्माया था और कुछ लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं भी आई थीं। सीरीज के बारे में बताया गया था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच तनाव पर एक नजर, जिसमें साल 2002 के दंगों (इस दौरान हजारों लोग मारे गए थे) के दौरान उनकी भूमिका के दावों की पड़ताल की गई।
वैसे, सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त जांच में नरेंद्र मोदी की ओर से कुछ भी गलत किए जाने की बात नहीं पाई गई थी, जो दंगों के समय गुजरात के सीएम थे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने (दंगों के एक दशक बाद एक रिपोर्ट) अभियोजन योग्य सबूत न होने का हवाला देते हुए पीएम मोदी को बरी कर दिया था, जबकि विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में नहीं देखा जा सकता है। यह हमें इसके पीछे होने वाले एजेंडा को लेकर हैरान करती है।
00

19 January, 2023

सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड घोटाले की एसआईटी से जांच कराने की मांग को लेकर याचिका दायर
दावा किया गया है कि कई कंपनियां जो इन एजेंसियों की जांच के दायरे में थीं,
आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में NIA का बड़ा एक्शन, श्रीनगर में 9 जगहों पर छापेमारी
पाक कनेक्शन का पता लगाने के लिए छापेमारी की
अरविंद केजरीवाल को झटका, जमानत के लिए लगी याचिका खारिज,
याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपए जुर्माना लगा
सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को फिर झटका, योग शिविर के लिए सर्विस टैक्स चुकाना होगा
ट्रस्ट ने शिविर में प्रवेश शुल्क दान के रूप में एकत्र किया।
चुनाव के दौरान यात्राओं की अनुमति पर तीन दिन के भीतर फैसला लें : सुप्रीम कोर्ट
चुनाव अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना जुलूस या सार्वजनिक बैठक का आयोजन नहीं कर सकेगा