Hindi News Portal
देश

जाति आधारित गणना कराने के फैसले को चुनौती देने वाली सभी यचिकाएं खारिज

नई दिल्ली,20 जनवरी : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित गणना कराने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया.
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि याचिकाओं में कोई दम नहीं है, लिहाजा इन्हें खारिज किया जाता है. पीठ ने छूट दी कि याचिकाकर्ता संबंधित हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं.
पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा, ''तो यह लोकप्रियता हासिल करने के इरादे से दाखिल याचिका है. हम कैसे यह निर्देश जारी कर सकते हैं कि किस जाति को कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए. माफ कीजिए, हम ऐसे निर्देश जारी नहीं कर सकते और इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकते.
सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें से एक याचिका एक गैर-सरकारी संगठन ने दाखिल की थी. न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. गौरतलब है कि एक याचिकाकर्ता ने मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने का अनुरोध किया था, जिस पर 11 जनवरी को शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह इस मामले पर सुनवाई 20 जनवरी को करेगी.

20 January, 2023

NIA को बड़ी सफलता मिली, रामेश्वरम कैफे विस्फोट का आरोपी मुअज्जिल शरीफ गिरफ्तार
NIA ने आरोपी पर 3-3 लाख रुपये का इनाम रखा गया था
वकीलों की चिठ्ठी पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, बोले-दूसरों को डराना-धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति
अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं
पीएम मोदी ने संदेशखाली पीड़ित भाजपा प्रत्याशी से बात की:शक्ति स्वरूपा बताया
भाजपा उम्मीदवार ने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है।
PM मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर ,140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया
पीएम मोदी भूटान के इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं।
अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर, पत्नी बोली- यह गिरफ़्तारी दिल्ली के लोगों के साथ धोखा
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी का विरोध किया