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अपराध

कांग्रेसी नेता व्दारा टेक्स नही देने पर 57करोड़ का जुरमाना

नई दिल्लीः कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पर आयकर विभाग के सेटलमेंट कमिशन ने 57 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। राज्यसभा सांसद सिंघवी अपने ऑफिस पर खर्च की गई राशि से संबंधित दस्तावेज मुहैया नहीं करवा पाए, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई की गई। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट ने इस आदेश पर स्टे लगा दिया है। यह मामला वर्ष 2010-11 से 2012-13 का है।
सिंघवी पर आरोप है कि उन्होंने इन तीन सालों की अपनी प्राेफेशनल इनकम 91.95 करोड़ रुपए कम दिखाई। आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ सिंघवी खुद सेटलमेंट कमिशन गए थे जहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। मामले की जांच करने वाले जोधपुर इनकम टैक्स कमिश्नर ने पाया कि सिंघवी के अकाउंट्स से काफी कैश निकाला गया, जो करीब 7 करोड़ रुपए से लेकर 32 करोड़ रुपए तक था।
सूत्रों के मुताबिक, सिंघवी ने कहा कि यह पैसा उनके लीगल असिस्टेंट्स को फीस देने के लिए निकाला गया था, इसमें से कुछ पैसा कैश में भुगतान के लिए इस्तेमाल किया गया। वित्तीय वर्ष 2010-11 में आयकर विभाग को सिंघवी के दावों की सत्यता पर शक हुआ, क्योंकि सिंघवी ने 16 करोड़ का खर्च दिखाया था, पर उससे जुड़ी कोई लिस्ट नहीं दी थी। सिंघवी यह कहते हुए वाउचर्स पेश नहीं कर पाए थे कि उनके वकील मयंक गुप्ता के दफ्तर में रखे दस्तावेजों को दीमक खा गए थे। वहीं आयकर विभाग ने इस दलील को सिर्फ दस्तावेज पेश करने से बचने की एक चाल बताया था।

 

15 November, 2016

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