सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद और बहुचर्चित नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेजने का निर्देश दिया है. कोर्ट का कहना है कि एक सप्ताह के अंदर शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेजा जाए और वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए सुनवाई हो.
बिहार के सिवान से सांसद रह चुके मोहम्मद शहाबुद्दीन इस समय सिवान जेल में हैं.
पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया है.
आशा रंजन ने अपनी याचिका में कहा था कि सिवान जेल में शहाबुद्दीन के रहते निष्पक्ष मुक़दमा नहीं चलेगा, क्योंकि उनके डर से कोई शहाबुद्दीन के ख़िलाफ़ गवाही नहीं देगा.
क़रीब 45 मामलों में शहाबुद्दीन के ख़िलाफ़ मुक़दमे चल रहे हैं. पिछले साल जुलाई में राजदेव रंजन की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी.
बिहार सरकार ने इस मामले में सीबीआई जाँच की सिफ़ारिश की थी.
संभार ; बी बी सी