जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पेड न्यू मामले में राज्य सरकार के मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। मंगलवार को मामले पर मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई।
शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा ने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन फाइल कर दी है। हाईकोर्ट ने इस जानकारी को रिकॉर्ड पर लेकर मामले की सुनवाई 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी।
निर्वाचन आयोग ने 23 जून को डॉ. नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज का दोषी पाते हुए उन्हें 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। आयोग के इस निर्णय के खिलाफ डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक याचिका दायर कर दी। वहां वकीलों की हड़ताल के चलते उस याचिका पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी। इसलिए डॉ. नरोत्तम मिश्रा और शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती दोनों ग्वालियर बेंच में अपना-अपना पक्ष रखने स्वयं खड़े हुए।
जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने दोनों को सुनने के बाद स्टे की अंतरिम राहत के संबंध में सुनवाई 10 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती अपने अधिवक्ता के साथ मौजूद रहे। जबकि डॉ.नरोत्तम मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे खड़े हुए। इस बीच डॉ. मिश्रा के वकील ने ग्वालियर में जारी गतिरोध के मद्देनजर याचिका ग्वालियर से मुख्यपीठ जबलपुर ट्रांसफर किए जाने का निवेदन किया। मुख्य न्यायाधीश ने यह निवेदन मंजूर करते हुए डॉ. मिश्रा की याचिका की सुनवाई जबलपुर में पहले से विचाराधीन जनहित याचिका के साथ संयुक्त रूप से किए जाने की व्यवस्था दे दी।
इसके लिए सुनवाई तिथि 11 जुलाई निर्धारित की गई। मंगलवार को सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन फाइल होने की जानकारी सामने आई। लिहाजा, हाईकोर्ट में सुनवाई टाल दी गई, जिसमें डॉ. नरोत्तम मिश्रा और राजेन्द्र भारती दोनों को नोटिस जारी हो चुके हैं।