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मध्यप्रदेश

देवास जिले में एक भी अविवादित नामांतरण-बंटवारा का आवेदन लम्बित नहीं

भोपाल : गुरूवार, देवास जिले में आज की स्थिति में किसी भी किसान का एक भी अविवादित नामांतरण और बंटवारे का आवेदन लंबित नहीं है। जिले की हर ग्राम पंचायत में कृषक कल्याण शिविर लगाकर पात्र किसानों से आवेदन लिये गए और उनका शत-प्रतिशत निराकरण किया गया है। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने अब एलान किया है कि यदि जिले में किसी भी किसान का अविवादित नामांतरण और बंटवारे का आवेदन एक माह से लंबित है, तो सूचना देने वाले को 500 रुपए पुरस्कार दिया जाएगा।

ज़िले में पिछले दो महीने से अविवादित राजस्व प्रकरणों का निराकरण शिविर लगाकर पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है। इस अवधि में 6000 से अधिक अविवादित नामांतरण/बंटवारे के प्रकरणों के निराकरण पंचायतों ने किए हैं।

कलेक्टर ने बताया है कि यदि किसान ने नामांतरण/बंटवारे के लिए आवेदन 20 अगस्त से पहले तहसील या पंचायत स्तर पर कर दिया हो और इस आवेदन के आधार पर आपत्ति के लिए प्रकाशन में 28 सितम्बर तक कोई आपत्ति न प्राप्त हुई हो, तभी उसे अविवादित नामांतरण/बंटवारा की श्रेणी में रखा जाएगा। इश्तहार प्रकाशन के बाद कोई आपत्ति प्राप्त हो चुकी है, तो नामांतरण/बंटवारे का प्रकरण विवादित माना जायेगा । इसके अलावा यदि नामांतरण/बंटवारे का आवेदन 20 अगस्त से पहले दिया गया हो और अभी भी लंबित हो, तो कृषकगण दूरभाष क्रमांक 07272-250666 पर इसकी सूचना देकर 500 रुपये का पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं।

28 September, 2017

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