छत्तीसगढ़ ; अगर किसी से प्यार होजाय तो कुछ भी हो सकता है न कोई धर्म होता है और न ही कोई समाज होता है सिर्फ़ है मोहब्बत ही होती है , मामला है धमतरी जिले का जहां 33 वर्षिय मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी नाम का एक शख्स अंजलि जैन नाम की लड़की के प्यार हो गया। लड़की से शादी करने के लिए उसने मुस्लिम धर्म छोड़ हिंदू धर्म अपना लिया। अब वो लड़की को उसके मां-बाप के कब्जे से छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अंजलि से शादी करने के लिए उसने अपना नाम बदलकर आर्यन आर्य रख लिया।
दोनों की शादी भी हो गई, लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंजलि को उसके मां-बाप को सौंपने का हुक्म सुना दिया।
अंजलि को पाने के लिए आर्यन ने छत्तीगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसपर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने छत्तीगढ़ सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने याचिका की एक कॉपी राज्य सरकार के वकील को सौंपने का भी निर्देश दिया है।
आर्यन ने अर्जी में कहा कि उसकी और पत्नी अंजलि की जान को खतरा है। साथ ही अंजलि की मर्जी के खिलाफ उसके मां-बाप उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। आर्यन का कहना है कि उसकी पत्नी ने हाईकोर्ट में कहा है कि वो 23 साल की बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है। दोनों ने 25 फरवरी, 2018 को रायपुर में एक आर्य समाज मंदिर में शादी की थी।
आर्यन आर्य ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उसे अपनी पत्नी से जुदा करके गलती की है।
बेंच ने जिले के पुलिस अधीक्षक को अंजलि जैन और उसके पिता अशोक जैन को 27 अगस्त को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। बेंच ने अदालत के अधिकारियों को इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजने का निर्देश दिया।