नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट बेंच ने आज तबलीगी जमात (Tablighi Jamaat) काउंसिल द्वारा फाइल की गईं दो पिटीशन खारिज कर दी हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात की पिटीशन को इस निर्देश के साथ खारिज किया है कि सभी तबलीगी जमातियों को क्वारंटाइन जोन से 9 निर्धारित जगहों पर शिफ्ट किया जाए.
इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि तबलीगी जमात की ही जिम्मेदारी होगी कि इन जमातियों के खाने और जरूरत के सामान का इंतजाम करे.
हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक ये तबलीगी जमाती अब 9 जगहों पर शिफ्ट किए जाएंगे और इसकी जानकारी पुलिस को दी जाएगी. इन तबलीगी जमातियों के नाम और शिफ्ट किए जाने वाली जगह के पते की एक-एक जानकारी पुलिस को देनी होगी.
कोई भी तबलीगी जमात का मेंबर बिना पुलिस की जानकारी के इन निर्धारित 9 जगहों से नहीं जा सकेगा. बता दें कि 25 मई को क्राइम ब्रांच द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट के बाद हाइकोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं.
सौजन्य : ज़ी न्युज