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राज्य

लालू यादव के साले और पूर्व विधायक साधु यादव को 3 साल कैद की कैद

राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव के साले और पूर्व विधायक साधु यादव को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। साधु यादव पर 16 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। ये फैसला एमपीएमएलए कोर्ट ने सोमवार को सुनाया है। ये सजा सरकारी कार्यालय में घुसकर परिवहन विभाग के अधिकारियों से बदसलूकी से जुड़े मामले में हुई है। कोर्ट ने अनिरुद्ध यादव उर्फ साधु यादव को IPC की धारा 347, 353, 448 और 506 के तहत सजा सुनाई है। अगर साधु यादव ने जुर्माना नहीं भरा तो उन्हें एक महीना और जेल में बिताना होगा। हालांकि साधु यादव के वकील का कहना है कि वह जमानत के लिए अब याचिका दायर करेंगे।
लालू-राबड़ी राज में चलता था सिक्का
बिहार में जब लालू-रावड़ी की सरकार थी तो साधु यादव का राज्य में काफी रौब चलता था। लेकिन जब लालू सत्ता से बाहर हुए तो साधु के उनसे रिश्ते खराब हो गए। जीजा और बहन से रिश्ते खराब होने के बाद साधु का रौब भी खत्म हो गया और वह राजनीति में एकदम से नीचे गिर पड़े।
कहा जाता है कि ये लालू यादव के राइट हैंड माने जाते थे। साधु यादव विधायक, एमएलसी और सांसद भी रहे।

 

 

 

 

30 May, 2022

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मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।
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