Hindi News Portal
देश

सत्येंद्र प्रकाश बने PIB के नए प्रधान महानिदेशक, आज से संभालेंगे कार्यभार

नई दिल्ली 01 अगस्त : भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सत्येंद्र प्रकाश को पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रकाश आज से कार्यभार संभालेंगे। 1988 बैच के भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के अधिकारी एवं केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक प्रकाश, जयदीप भटनागर की जगह पदभार संभालेंगे। भटनागर रविवार को सेवानिवृत्त हो गए।

अपनी नवोन्मेषी कार्य शैली के लिए जाने जाने वाले प्रकाश को कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से चलाई गई मुहिमों के लिए निर्वाचन आयोग ने सम्मानित किया था। तीन दशक के अपने करियर में प्रकाश ने पत्र सूचना कार्यालय में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय में विभिन्न पदों पर सेवाएं दी हैं।

1986 बैच के IAS अधिकारी भटनागर दूरदर्शन न्यूज में वाणिज्य, बिक्री एवं विपणन विभाग के प्रमुख के तौर पर भी सेवाएं दे चुके हैं।उन्होंने प्रसार भारती विशेष संवाददाता पश्चिम एशिया के रूप में भी काम किया और इस दौरान 20 देशों को कवर किया। वह बाद में आकाशवाणी में समाचार सेवा प्रभाग के प्रमुख बने। पीआईबी के पश्चिमी क्षेत्र के महानिदेशक मनीष देसाई, केंद्रीय संचार ब्यूरो में प्रकाश की जगह लेंगे।

1989 बैच के IAS अधिकारी देसाई ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों जैसे विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, आकाशवाणी समाचार, प्रसार भारती और भारतीय जनसंचार संस्थान में सेवाएं दी हैं।

01 August, 2022

सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड घोटाले की एसआईटी से जांच कराने की मांग को लेकर याचिका दायर
दावा किया गया है कि कई कंपनियां जो इन एजेंसियों की जांच के दायरे में थीं,
आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में NIA का बड़ा एक्शन, श्रीनगर में 9 जगहों पर छापेमारी
पाक कनेक्शन का पता लगाने के लिए छापेमारी की
अरविंद केजरीवाल को झटका, जमानत के लिए लगी याचिका खारिज,
याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपए जुर्माना लगा
सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को फिर झटका, योग शिविर के लिए सर्विस टैक्स चुकाना होगा
ट्रस्ट ने शिविर में प्रवेश शुल्क दान के रूप में एकत्र किया।
चुनाव के दौरान यात्राओं की अनुमति पर तीन दिन के भीतर फैसला लें : सुप्रीम कोर्ट
चुनाव अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना जुलूस या सार्वजनिक बैठक का आयोजन नहीं कर सकेगा