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09 May, 2025
राज्य

पंजाब में एक विधायक एक पेंशन के बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दी , मान ने किया ट्विट

चंड़ीगढ़ 13 अगस्त ; पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश वासियों का अपने ट्विट के जरिये जानकारी दी है कि पंजाब में एक विधायक एक पेंशन योजना को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मंजूरी दे दी है। इससे पंजाब में दशकों पुराने एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का अंत हो गया। पंजाब में मान सरकार की तरफ से पास किए बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
यानी अब से विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बात की जानकारी देते हुए ट्वीट कर कहा, मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने एक विधायक-एक पेंशन वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है...सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा।
250 पूर्व विधायक पेंशन सेवा का लाभ उठा रहे हैं
किसी भी विधायक को एक कार्यकाल पूरा करने के बाद 75 हजार रुपये राशि पेंशन के तौर पर मिलती है। इसके बाद आगे के कार्यकाल के लिए उन 75 हजार के अलावा 66 प्रतिशत पेंशन राशि मिलती है। इस बिल से पहले नियम ये था कि अगर कोई विधायक पांच बार चुनाव जीतता है तो वह पांच बार के हिसाब से पेंशन सेवा का लाभ उठा सकता है। वर्तमान में लगभग 250 पूर्व विधायक पेंशन सेवा का लाभ उठा रहे हैं। वहीं एक विधायक एक पेंशन कानून के लागू होने के बाद अब से एक विधायक को सिर्फ एक ही पेंशन मिला करेगी।
नए नियम के तहत अब विधायक के तौर पर हर व्यक्ति को प्रतिमाह 60 हजार की पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा चाहे वो कितनी बार भी विधायक क्यों न रहा हो। यदि कोई व्यक्ति सदस्य के तौर पर सेवा करते हुए 65 साल, 75 साल और 80 साल का हो जाता है तब वो आरंभिक पेंशन में क्रमश: 5 फीसदी , 10 फीसदी और 15 फीसदी की बढ़ोतरी का हकदार होगा।
फिलहाल एक विधायक को एक कार्यकाल के लिए 75 हजार रुपये की पेंशन मिलती है। इसके बाद उसे हर एक कार्यकाल के लिए अलग 66 फीसदी की पेंशन मिलती है। वर्तमान समय में 250 से अधिक पूर्व विधायकों को पेंशन मिल रही है, लेकिन अब उनको नए नियम के तहत पेंशन मिलेगी।

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